ख़बर गवाह
सीकर 4 अगस्त। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार 13 अगस्त (शनिवार) को आयोजित होने वाली तृतीय राष्ट्रीय लोक अदालत के संबंध में गुरूवार को न्यायाधीश, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, रेखा राठौड की अध्यक्षता में एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सीकर धर्मराज मीणा की उपस्थित में मोटर दुर्घटना दावों से संबंधित प्रकरणों के अधिकाधिक निस्तारण के संबंध में राष्ट्रीकृत एवं निजी बीमा कम्पनियों एवं मोटर दुर्घटना दावों से संबंधित प्रकरणों में वादी-प्रतिवादी की ओर से उपस्थित होने वाले अधिवक्तागण के साथ बैठक का आयोजन किया गया।
बैठक में सीकर न्यायक्षेत्र में लंबित मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण एवं तालुका स्थित मोटर दुर्घटना दावा से संबंधित प्रकरणों के अधिकाधिक निस्तारण के संबंध में आवश्यक निर्देश प्रदान किये गये। सचिव मीणा ने बताया कि 13 अगस्त 2022 को ऑफलाईन के साथ-साथ ऑनलाईन माध्यम से आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में धारा 138 एन.आई.एक्ट, सिविल प्रकरण, एम.ए.सी.टी. प्रकरण, पारिवारिक प्रकरण एवं फौजदारी राजीनामे योग्य अधिकाधिक प्रकरणों का निस्तारण किया जाएगा। मीटिंग में उपस्थित बीमा कम्पनियों को अपने अधिकाधिक प्रकरणों को लोक अदालत में रखवाये जाने एवं पक्षकारान् को अपने प्रकरण का निस्तारण लोक अदालत के माध्यम से करवाने के लाभ से अवगत करवाने एवं अपने प्रकरण का निस्तारण लोक अदालत में किये जाने के संबंध में चर्चा की गई। आयोजित होने वाली लोक अदालत के सफल क्रियान्वयन, आयोजन एवं लोक अदालत के समय आने वाली परेशानी एवं उनके निवारण के संबंध में भी विचार-विमर्श किया गया।
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