ख़बर गवाह
25 बीएलओ को 17 सीसीए नोटिस जारी किया
सीकर 24 अगस्त। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण ऑफिसर सीकर गरिमा लाटा ने आदेश जारी कर निर्वाचक नामावलियों में वर्तमान में पंजीकृत मतदाताओं के आधार संख्या को फॉर्म संख्या 6 बी में एकत्र करने का कार्यक्रम एक अगस्त 2022 से प्रारंभ किया गया है।
आदेशानुसार प्रताप सिंह ,कनिष्ठ सहायक श्री कल्याण राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय,सीकर , जिनको सीकर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की भाग संख्या 64 का बीएलओं नियुक्त किया हुआ है, को भारत निर्वाचन आयोग एवं निर्वाचन विभाग, राजस्थान के निर्देशानुसार इस कार्यालय से बार-बार दूरभाष सन्देश एवं लिखित निर्देशों के बावजूद मतदाताओं के आधार संकलन एवं ऑन लॉइन फीडिंग के निर्वाचन कार्य में लापरवाही बरतने, उच्चाधिकारियों के निर्देशों की बार-बार अवहेलना करने के कारण राजस्थान सिविल सेवा(वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 13 के अन्तर्गत तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है। निलम्बन काल में इनका मुख्यालय निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण ऑफिसर सीकर के कार्यालय में रहेगा।
निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण ऑफिसर सीकर गरिमा लाटा ने बताया कि सीकर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के समस्त बीएलओ एवं सुपरवाईजर्स को निर्वाचन विभाग के निर्देशानुसार एक अगस्त 2022 से आधार संकलन सर्वे कार्य करने एवंं फार्म संख्या 6 बी के माध्यम से ऑन लाईन सीडिंग के निर्देश दिये गये थे लेकिन बीएलओ संजीव कुमार भूरिया, सुमन, कलिम हुसैन, राकेश मीना, मनोज कुमार सैनी, राकेश कुमार कुमावत, नरेन्द्र कुमार, सुनिता पारीक, श्योपत सिंह, रोहित पारीक, किशन कुमार, जावेद अली, सुनिल कुमार, नरेन्द्र सिंह चिराणा, गोपाल सिंह, जावेद अली, विनोद कुमार मीना, राजेन्द्र सिंह कच्छावा, महादेव सिंह, सदीक बेग, सुशील कुमार, मंजू ढाका, सुनिल कुमार, शारदा जाखड़, रामलाल दूत को 24 दिवस व्यतीत होने के बावजूद भी सीडिंग कार्य अत्यन्त धीमी गति से किया जा रहा है एवं प्रगति 20 मतदाता से भी कम रहने पर नोटिस जारी कर आगामी 30 अगस्त 2022 तक कार्य में उनकी प्रगति कुल मतदाताओं के 50 प्रतिशत से कम पाई गई तो आपके विरूद्व लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 32 के अन्तर्गत कार्यवाही के साथ ही लापरवाही के सम्बन्ध में सीसीए 1958 के नियम 13 के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।
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