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दो अक्टूबर को होने वाली ग्राम सभा व वार्ड सभा में चिरंजीवी योजना से शेष परिवारों को जोड़ें
वीडियो कॉन्फ्रेंस में जिला कलेक्टर डॉ. अमित यादव ने दिए निर्देश
सीकर, 27 सितम्बर। चिकित्सा विभाग की मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना से जिलेवासियों को जोड़ने के लिए मुहिम चलाकार कार्य किया जा रहा है। इसके तहत दो अक्टूबर को गांधी जयंती पर होने वाली चिरंजीवी ग्राम सभा व वार्ड सभाओं में आमजन को विभागीय योजना की जानकारी दी जाएगी। वहीं जिले के व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार किया जाएगा।
ग्रामसभा और वार्ड सभा के आयोजन को लेकर मंगलवार को जिला कलेक्टर डॉ. अमित यादव ने जिले के सभी ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों को वीडियों कान्फ्रेस के जरिए निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक ग्राम पंचायत पर होने वाली ग्राम सभा व शहरी क्षेत्र में होने वाली वार्ड सभा में योजना से अभी तक नहीं जुडे लोगों को जोड़ा जाएगा। इसके लिए सभा स्थल पर ई मित्र की सुविधा भी होगी, ताकि हाथों- हाथ ऎसे लोग योजना से जुड सके।
सीएमएचओ डॉ. निर्मल सिंह ने बताया कि विभाग की ओर से इस बार विशेष प्रकार के पम्पलेट मुद्रित करवाए गए हैं, जिन पर मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की सम्पूर्ण जानकारी के साथ क्यूआर कोड भी अंकित है। जिसको स्केन कर आमजन चिरंजीवी योजना से जुड़े जिले व प्रदेश के सभी अस्पतालों के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इसके लिए चिकित्सा विभाग की ओर से स्वास्थ्य र्कमियों को अपडेट किया गया है।
उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत राज्य सरकार की ओर से 10 लाख रूपए तक के कैशलेस उपचार की सुविधा दी जा रही है। योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम व सामाजिक र्आथिक जनगणना 2011 के पात्र परिवारों, लघु व सीमांत किसानों, संविदा र्कमियों और कोविड 19 के तहत अनुग्रह राशि प्राप्त करने वाले निराश्रित व असहाय परिवारों की प्रीमियम राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जा रही है। इसके अलावा प्रदेश के वे अन्य परिवार जिनको वर्तमान में केंद्र व राज्य सरकार मेडिक्लेम, मेडिकल अटेन्डेंस नियमों के तहत लाभ नहीं रहा है वे 850 रूपए का भुगतान कर इस योजना से जुड़ सकते हैं। अर्थात राज्य का कोई भी नागरिक योजना से जुड़ सकता है।
एनएफएस एवं एसईसीसी के पूर्व से लाभान्वित परिवारों को योजना में पंजीयन करवाने की आवश्यकता नहीं है। योजना के तहत ई मित्र केंद्र जाकर अपना निशुल्क चिरंजीवी रजिस्टे्रशन करवाया जा सकता है। रजिस्टे्रशन के लिए जन आधार कार्ड, जन आधार कार्ड के नंबर या पंजीयन रशीद में से किसी एक का होना आवश्यक है। पंजीकरण के लिए आवेदन शुल्क, प्रीमियम जमा शुल्क एवं प्री प्रिन्टेड कागज पर पॉलिसी दस्तावेज के प्रिन्ट का शुल्क राज्य सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है। पंजीकरण के लिए लाभार्थी को ई मित्र केंद्र पर किसी प्रकार के शुल्क का भुगतान नहीं करना है।
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