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राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत नवलगढ़ रोड़ पर कारवाई
सीकर, 14 अक्टूबर। चिकित्सा विभाग के राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत शुक्रवार को सीकर शहर के नवलगढ रोड़ पर कारवाई की गई। इस दौरान कोटपा अधिनियम का पालन नहीं करने पर 13 दुकानदारों का चालान काटा गया।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. निर्मल सिंह के निर्देशन में विभाग की टीम ने नवलगढ़ रोड पर स्थित रेस्टोरेंट, कैफे एवं किराणा व चाय दुकानों पर जांच की गई। इस दौरान कोटपा अधिनियम का पालन नहीं करने पर 13 दुकानदारों का चालान काटा गया। वहीं दुकानदारों को 18 साल से कम आयु के बच्चों को तम्बाकू उत्पाद नहीं बेचने और शिक्षण संस्थाओं के 100 गज के दायरे में तम्बाकू उत्पाद नहीं बेचने की हिदायत दी।
उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अशोक महरिया ने बताया की टीम ने उद्योग नगर पुलिस थाना क्षेत्र के नवलगढ रोड, शिवसिंहपुरा क्षेत्र में
स्थित कोचिंग संस्थानों के आस पास स्थित दुकानों की जांच की। वहीं जिन दुकानदारों ने तम्बाकू उत्पाद बेचने सम्बन्धित सूचना प्रदर्शित नहीं कर रखी थी उनका कोटपा अधिनियम की धारा 6 के तहत चालान काटा गया। वहीं विद्यार्थियों को तम्बाकू एवं नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करने के बारे में समझाया गया। टीम में एनटीसीपी जिला समन्वयक डॉ. संजय शर्मा, शिवसिंह शेखावत एवं पुलिस विभाग से उद्योग नगर थाने से विद्याधर सिंह मौजूद थे।
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