ख़बर गवाह
विभिन्न प्रकरणों का मौके पर ही होगा निस्तारण
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव मीणा ने पत्रकार वार्ता में दी जानकारी
सीकर, 17 अक्टूबर। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के निर्देशानुसार धर्मराज मीणा सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश सीकर ने बताया कि सीकर न्याय क्षेत्र में स्थित न्यायालयों में 12 नवम्बर 2022 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है।
सचिव मीणा ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में धारा 138 एन.आई.एक्ट, धन वसूली, श्रम एवं नियोजन, बिजली-पानी, भरण-पोषण से संबंधित प्रकरण प्री-लिटिगेशन प्रकरण एवं न्यायालयों में लंबित दांण्डिक शमनीय, धारा 138 एन.आई.एक्ट, धन वसूली, एम.ए.सी.टी, श्रम व नियोजन, वैवाहिक, भूमि अधिग्रहण, मजदूरी, भत्ते और पेंशन भत्तों, एवं अन्य सिविल मामलों के साथ-साथ सभी प्रकार के राजस्व मामलों में सीमाज्ञान पैमाइश,पत्थरगढ़ी,नामान्तरण, राजस्व अभिलेख में सुधार, डिवीजन ऑफ होल्डिंग, निषेधाज्ञा, घोषणा, रास्ते के विवाद से संबंधित प्रकरण एवं धारा 107-151 द.प्र.सं. मामलों का निस्तारण लोक अदालत के माध्यम से किया जायेगा।
सचिव मीणा ने बताया कि पक्षकार ऑफलाईन के साथ-साथ ऑनलाईन प्लेटफार्म के माध्यम से अपना प्रकरण लोक अदालत में चिन्हित करवाया सकते है। पक्षकारान् अपने प्री-लिटिगेशन प्रकरण मुख्यालय स्तर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सीकर में एवं तालुका स्तर पर तालुका विधिक सेवा समिति पर 5 नवंबर 2022 से पूर्व प्रस्तुत कर सकते हैं, एवं न्यायालय,राजस्व न्यायालयों में लंबित प्रकरण 11 नवंबर 2022 से पूर्व चिन्हित करवाकर राष्ट्रीय लोक अदालत में रखवाया जा सकता हैं। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारित प्रकरण में न किसी कि जीत न किसी की हार होती हैं साथ ही उनमें आपसी सौहाद्र्ध बना रहता हैं। इसमेंं दोनों पक्षों में आपसी सहयोग,तालमेल से समझौता करवा जाता हैं, जिसकी अपील भी नहीं की जा सकती है व न्यायालय द्वारा कोर्ट फीस लौटायी जाती है। राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से निपटाये गये प्रकरण में समय, धन व पैसे की बचत होती हैं। उन्होंने राष्ट्रीय लोक अदालत के व्यापक प्रचार-प्रसार में आवश्यक सहयोग प्रदान करने की अपील की है।
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