ख़बर गवाह
सीकर, 31 अक्टूबर। परियोजना प्रबंधक अनुजा निगम ओमप्रकाश राहड़ ने बताया कि राजस्थान अनुसूचित जाति-जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम जयपुर के निर्देशानुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, स्वच्छकार, दिव्यांगजन एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियो के लिए स्वरोजगार के लिए ऑन-लाईन ऋण आवेदन पत्र आमंत्रित किये जा रहे है।
ऋणों की पात्रता के लिए प्रार्थी की आयु 18 से 60 वर्ष, जिले का मूल निवासी, किसी बैंक या वित्तीय संस्था से डिफाल्टर नहीं होना चाहिए, एवं अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रार्थियों की वार्षिक आय अधिकतम 3 लाख, अनुसूचित जनजाति के प्रार्थी के लिए ग्रामीण क्षेत्र में 98 हजार तथा शहरी क्षेत्र में 1 लाख 20 हजार एवं स्वच्छकार तथा दिव्यांगजन के लिए कोई आय सीमा नहीं है।
इच्छुक व्यक्ति द्वारा ऋण आवेदन पत्र के साथ जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, 50 रूपये के स्टाम्प पर पूर्व में लाभान्वित न होने एवं किसी वित्तीय संस्था से डिफाल्टर नही होने का शपथ पत्र, एवं वाहन के लिए ऋण आवेदन पर ड्राईविंग लाईसेंस प्रति संलग्न करनी होगी। आवेदक द्वारा जन-आधार कार्ड तथा आधार कार्ड की सहायता से ऋण आवेदन किया जावेगा। आवेदन पत्र में बैंक का नाम, आईएफएससी कोड, खाता संख्या, मोबाईल नम्बर, जन्म दिनांक, वार्षिक आय, व्यवसाय आदि सूचनायें जन आधार कार्ड के अनुसार भरी जानी आवश्यक है। अतः अनुजा निगम पोर्टल पर स्वयं की एसएसओ आईडी द्वारा या ई-मित्र पर ऋण आवेदन 30 नवंबर तक कर सकते है।
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