ख़बर गवाह
तम्बाकू उत्पाद बेचने पर छह सरस डेयरी बूथ का लाइसेंस रदद
सीकर, 21 नवम्बर। सीकर शहर में चिकित्सा विभाग की ओर से तम्बाकू उत्पाद बेचने वालों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। जिला कलेक्टर के निर्देशन में विभाग की ओर से जिले का स्मोक फ्री बनने की कार्य योजना भी बनाई जा रही है। इसके लिए सरस डेयरी बूथ, शिक्षण संस्थाओं के 100 के गज के दायरे में आने वाले प्रतिष्ठानों पर विशेष नजर रखी जा रही है।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ निर्मल चौधरी ने बताया कि विभाग की टीम द्वारा गत दिनों की गई कार्रवाई के बाद शहर में छह सरस बूथों पर तंबाकू उत्पाद बेचना पाया गया। उन पर कोटपा एक्ट के अंतर्गत 200 जुर्माना किया गया तथा उन 6 सरस बुथ के लाइसेंस निरस्त किए गए हैं। नगर परिषद की बूथ अलॉटमेंट की शर्तों में अनापत्ति प्रमाण पत्र की शर्ते में स्पष्ट प्रावधान है कि आवंटित बूथ पर य…
शहर के 6 सरस बुथ के लाइसेंस निरस्त
चिकित्सा विभाग की टीम ने की थी कार्यवाही राजस्थान का यह पहला मामला
जिला कलेक्टर डॉ अमित यादव के निर्देशानुसार चिकित्सा विभाग की टीम ने शहर के 6 सरस बुथ जिन पर तंबाकू उत्पाद बेचना पाया गया उन पर कोटपा एक्ट के अंतर्गत ₹200 जुर्माना किया गया था ।
उन 6 सरस बुथ के लाइसेंस निरस्त करने के आदेश कर दिये गए है।नगर परिषद की बुथ अलॉटमेंट की शर्तों में अनापत्ति प्रमाण पत्र की शर्ते संख्या 9 में स्पष्ट प्रावधान है कि आवंटित बूथ पर यदि प्रतिबंधित पदार्थों यथा बीड़ी सिगरेट गुटका इत्यादि की बूथ पर प्रदर्शन एवं बिक्री करने पर बूथ आवंटन निरस्त किया जा सकता है।
मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉ निर्मल सिंह ने बताया कि जिला कलेक्टर के जिला स्वास्थ्य समिति की मीटिंग में दिए गए निर्देशानुसार यह कार्रवाई की गई थी यह राजस्थान की पहली कार्रवाई है जिसमें सरस बुथ पर तंबाकू उत्पाद मिलने पर सरस बुथ का लाइसेंस निरस्त किया गया है।
कोटपा एक्ट क्या है
कोटपा एक्ट सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2003 के अंतर्गत धारा 4 के अंतर्गत सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान निषेध है ।
धारा 6 ए के अंतर्गत नाबालिगों को तंबाकू उत्पाद नहीं बेचे जाने को सूचना प्रदर्शित नहीं करने पर चालान किया जाता है।
धारा 6 बी के अंतर्गत शिक्षण संस्था के 100 गज के दायरे में तंबाकू उत्पाद बेचना अपराध है
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