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जिला कलेक्टर के निर्देश पर स्मोक फ्री करने को लेकर बनाई जा रही है कार्य योजना
सीकर, 15 नवम्बर। जिले को स्मोक फ्री बनाया जाएगा। इसके लिए चिकित्सा विभाग ने कवायद शुरू कर दी है। जिला कलेक्टर के निर्देश पर विभाग की ओर से इसको लेकर कार्य योजना बनाई जा रही है।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ निर्मल सिंह ने बताया कि जिले के सभी शिक्षण संस्थाओं को 100 गज के दायरे में तम्बाकू उत्पाद बेचने वालों पर पाबंदी लगाई जाएगी। वहीं सभी सरकारी व प्राइवेट शिक्षण संस्थाओं को सबसे पहले स्मोक फ्री बनाया जाएगा। वहीं सरस डेयरी बूथों पर बीडी, सिगरेट, तम्बाकू, जर्दा, खैनी, गुटखा बेचना निषेध होगा और जो बेचते हुए पाए जाने पर उनका बूथ का लाइसेंस रदद किया जाएगा। वहीं जिले में स्मोक फ्री ग्राम पंचायत बनाने पर भी कार्य किया जा रहा है। विभागीय अधिकारी इसके लिए एनजीओ के साथ मिलकर कार्य कर रहे है।
सीएमएचओ डॉ निर्मल सिंह ने बताया कि सीकर शहर के सभी विभागों के कार्यालय, जिला कलेक्ट्रेट सहित सभी कार्यालयों परिसर को स्मोक फ्री घोषित किया जाएगा। वहीं पिपराली व नवलगढ रोड क्षेत्र पर स्थित सर्वाधिक शिक्षण संस्थानों को देखते हुए इस क्षेत्र को स्मोक प्रतिबंधितक्षेत्र घोषित करवाया जाएगा। इस क्षेत्र मंे कोई भी बीडी सिगरेट और जर्दा खैनी तम्बाकू बेचने पर जुर्माना लगाया जाएगा। सभी नगरपालिका क्षेत्रों व नगर परिषद क्षेत्र में जुर्माना राशि को बढाया जाएगा। इसके गजट नोटिफिकेशन भी करवाया जाएगा। सरस डेयरी के बूथों पर कोटपा एक्ट का पालन नहीं होने पर लाइसेंस रदद करने की कार्रवाई की जाएगी। उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ अशोक महरिया ने बताया कि सभी सरकारी व प्राइवेट अस्पतालों को इसके दायरे में शामिल किया जाएगा। सरकारी व प्राइवेट अस्पतालों को स्मोक फ्री बनाया जाएगा। ताकि नई पीढी को बचाया जा सके।
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