जिला निर्वाचन अधिकारी स्वामी ने बताया कि आयोग ने लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं को हाल ही कई संधारण निर्वाचनों और उप निर्वाचनों के दौरान यह देखा है कि राजनैतिक दल, अभ्यर्थी ओर उनके कार्यकर्ता तथा समर्थक आदर्श आचरण संहिता के उन उपबंधों और आयोग के अपेक्षित निर्देशों और अनुदेशों का जो निर्वाचन के दौरान निर्वाचन संबंधी दौड़ धूप की ऊंची लागत को कम करने और उचित कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से बनाए गए थे, प्राय: उल्लंघन करते हैं। विद्यमान कानून में विशेष रूप से राजनीतिक दलों द्वारा निर्वाचन व्ययों पर की गई कोई उच्चतम सीमा निर्धारित न होने की कमी का लाभ उठाते हुए राजनीतिक दलों और अभ्यर्थियों द्वारा उनके समर्थको द्वारा निर्वाचन प्रसार काफी खर्चीला हो गया है, जिससे निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के लिए कानून द्वारा निर्धारित निर्वाचन व्यय की सीमा व्यर्थ हो गई है। राजनीतिक दलों के नेताओं और अभ्यर्थियों के रंग-बिरंगे और अनेक आयाम के बड़े-बड़े कट आउट व्यस्त सड़कों, चौराहा और राजपथों आदि पर लगाए जाते हैं। आमतौर पर यह भी देखा गया है की गाड़ियों के बड़े काफिले जो राजनीतिक दलों के महत्वपूर्ण नेताओं और अभ्यर्थियों को ले जाते हैं। प्रमुख व्यस्त मार्गों पर चलते हैं, जिससे यातायात बाधित होता है और इससे आम जनता के लिए हर तरफ असुविधा उत्पन्न हो जाती है। आयोग ने इस विषय पर अपने निर्देश के उल्लंघन को गंभीरता से लिया है।
सभी राजनीतिक दलों, अभ्यर्थियों और उनके कार्यकर्ताओं और समर्थकों द्वारा अपने निर्वाचन प्रचार में इनका शक्ति से पालन किया जाना चाहिए, ताकि यह शांतिपूर्वक व व्यवस्थित रूप से संचालित हो।
उन्होंने बताया कि निर्वाचन अवधि के दौरान तीन वाहनों से अधिक वाहन ( किसी नेता या अभ्यर्थी के साथ सुरक्षा कार्मिकों के वाहनों को छोड़कर) सड़कों पर कारवां में जाने की अनुमति नहीं होगी। विशेष रूप से नामांकन दाखिल करते समय,समीक्षा तारीख के अवसरों पर अनेक और कुछ मामलों में यहां तक की अभ्यर्थियों व घोड़ों के बड़े जुलूस की अगुवाई करते हुए अनेक अभ्यर्थियों के गाड़ियों के लंबे काफिले रिटर्निंग ऑफिसर के कार्यालय में जाते हैं। अभ्यर्थियों राजनैतिक दलों और उनके समर्थकों द्वारा कोई भी कटआउट प्रवेश द्वार ओर तोरण नहीं बनाए जाएंगे।
सार्वजनिक और निजी दीवारों पर नारे लिखना, पोस्ट, प्रचार सामग्री को प्रचलित स्थानीय कानून के अनुसार शक्ति से अधिनियमित किया जाए। अभ्यर्थी जब अपना नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए या समीक्षा की कार्रवाई में भाग लेने के लिए या प्रतीकों के आवंटन संबंधित कार्यवाही के लिए रिटर्निग ऑफिसर की ओर जाता है, तो कोई बड़ा जुलूस नहीं जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी ने पुलिस अधीक्षक सीकर, नीमकाथाना, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर सीकर, समस्त रिटर्निंग अधिकारी, समस्त सहायक रिटर्निग अधिकारी, समस्त मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल, प्रभारी अधिकारी कानून व्यवस्था, आचार संहिता, प्रचार—प्रसार एवं सचिव, नगर विकास न्यास सीकर, आयुक्त नगर परिषद सीकर, समस्त अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिकाएं, प्रभारी अधिकारी, निर्वाचन व्यय लेखा, न्याय अनुभाग जिला कार्यालय से यह अपेक्षा की है कि आयोग के निर्देशों की अक्षरश: पालना सुनिश्चित की जावें।
Any Error? Report to Us
Contents May Subject to copyright
Disclaimer: We cannot guarantee the information is 100% accurate
0 Comments