राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के निर्देशानुसार 13 जुलाई 2024 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा। जिसके संबंध में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सीकर ने बताया की इस वर्ष की द्वितीय राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 13 जुलाई 2024 को किया जा रहा। जिसमें सीकर न्यायक्षेत्र के न्यायालयों में लंबित दांण्डिक शमनीय दीवानी, सिविल प्रकरण, धारा 1:9 एन.आई.एक्ट, धन वसूली, एम.ए.सी.टी. श्रम व नियोजन, वैवाहिक वाद, भूमि अधिग्रहण, मजदूरी, भत्ते और पेंशन भत्तों आदि से संबंधित प्रकरणों का एवं प्री-लिटिगेशन प्रकरणों बैंक,बीमा कम्पनियों के धारा 138 एन.आई. एक्ट, धन वसूली, श्रम एवं नियोजन, बिजली-पानी, भरण-पोषण से संबंधित प्रकरण का निस्तारण लोक अदालत के माध्यम से किया जायेगा। सचिव द्वारा बताया गया की लोक अदालत में प्रकरण निस्तारण से समय, पैसा व संबंध सभी की बचत होती हैं। सभी पक्षकार अपने अधिकाधिक प्रकरणों का निस्तारण लोक अदालत के माध्यम से करवाने एवं लोक अदालत के सफल आयोजन में अपना सहयोग प्रदान करने की अपील की।
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