31 मार्च 2027 तक सेवानिवृत होने वाले राजकीय कार्मिकों की बीमा व जीपीएफ के खाते पूर्ण किये जाने के संबंध में निर्देश

संयुक्त निदेशक राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग सरिता सैनी ने बताया कि समस्त राज्य कर्मचारी जिनकी सेवानिवृत्ति 31 मार्च 2027 तक होने को है, उनके बीमा एवं जीपीएफ खातों को अंतिम रूप से 28 अप्रेल 2025 तक पूर्ण करवाये जाने है।
उन्होंने बताया कि ऐसे समस्त राज्य कर्मचारी अपना पदस्थापन विवरण के लिए परिशिष्ट 'क', बीमा रिकार्ड बुक व जीपीएफ पासबुक कर्मचारी अपनी स्वयं की एसएसओ आईडी के माध्यम से एसआईपीएफ पोर्टल पर 15 अप्रेल 2025 तक आवश्यक रूप से अपलोड किया जाना सुनिश्चित करें, ताकि राज्य बीमा एवं जीपीएफ के खाते पूर्ण किये जा सके। निर्धारित तिथि तक बीमा व जीपीएफ पासबुक अपलोड नहीं करने वाले कार्मिकों के खाते फ्रीज किये जायेंगे। जिनके खाते अपूर्ण रहेगें दस्तावेजों के अभाव में उसकी जिम्मेदारी आहरण वितरण अधिकारी एवं सम्बन्धित कार्मिक की भी होगी।
समस्त आहरण वितरण अधिकारियों से यह अपेक्षित है कि वे अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को इस संबंध में निर्देशित,मार्गदर्शन कर शत—प्रतिशत उपरोक्तानुसार दस्तावेज अपलोड करवाया जाना सुनिश्चित करावे। इस संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी एवं पूछताछ राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग कार्यालय से प्राप्त कर सकते है।

Any Error? Report  

Contents May Subject to copyright 

Disclaimer: We cannot guarantee the information is 100% accurate

Post a Comment

0 Comments