ऋण लेने की पात्रता :-
आवेदक राजस्थान का मूल निवासी हो, आवेदक आर्थिक कमजोर वर्ग (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछडा वर्ग के अतिरिक्त) का सदस्य हो, आवेदक की आयु 18 से 60 वर्ष के मध्य हो, आवेदक की वार्षिक आय 3 लाख रुपए से अधिक नहीं हो, आवेदक पर किसी ऋणदात्री संस्था, निगम अथवा सरकार का अवधिपार ऋण बकाया नहीं होना चाहिए। राज्य सरकार द्वारा इन वर्ग के परिवारों को नियमानुसार जारी किये गए Income & Assest Certificate के आधार पर योजनान्तर्गत (पात्रता के आधार पर) ऋण प्रदत्त किया जावेगा।
आवेदक संबंधित नगरपालिका, नगरपरिषद,नगर निगम, पंचायत समिति कार्यालय में सम्पर्क कर निर्धारित प्रपत्र में आवेदन प्रस्तुत कर सकते है।
अधिक जानकारी के लिए अनुजा निगम कलेक्ट्रेट सीकर कार्यालय में सम्पर्क कर सकते है।
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